वेंडर रजिस्ट्रेशन नियम में यह बात साफ तौर पर उल्लेख किया है कि पंचायत पदाधिकारियों के दुर दुर तक का कोई भी रिश्तेदार वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है
लेकिन आमापाली ग्राम पंचायत में एस नियम का खुलकर उल्याघंन हो रहा है यहां का रोजगार सचिव एक महिला है वहीं उनका पति डमरू धर गुप्ता ने अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन करा रक्खा है जो पंचायत के कामकाज देखने के साथ साथ निर्माण कार्यों का मटेरियल सप्लाई भी करता आ रहा है।
91822CPJPG3216ClZL जी एस टी नंबर डमरू धर गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है
सवाल यह है कि क्या पंचायत प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है ॽ
अगर जानकारी है तो यह हो कैसे रहा है ॽ
और अगर जानकारी समाचार माध्यमों से मिलगी तो आगे क्या कार्यवाही होगीॽ
